Emergency bina ticket yatra kaise karen?
Emergency mein bina ticket yatra kaise karen? - इमरजेंसी में बिना टिकट यात्रा कैसे करें?
सुनो भाई, बिना टिकट ट्रेन में यात्रा करना सरासर गलत है। यह न केवल गैरकानूनी है, बल्कि इससे रेलवे को भी भारी नुकसान होता है। लेकिन फिर भी, कुछ लोग ऐसे होते हैं जो बिना टिकट यात्रा करने की कोशिश करते हैं। इसलिए, आज मैं आपको बिना टिकट यात्रा करने के बारे में कुछ जानकारी दूंगा, लेकिन याद रखना, यह जानकारी सिर्फ ज्ञान के लिए है, और मैं आपको ऐसा करने की सलाह नहीं देता।
देखो, बिना टिकट यात्रा करने के कई तरीके हैं। कुछ लोग चुपके से ट्रेन में चढ़ जाते हैं, जबकि कुछ लोग टीटीई को चकमा देने की कोशिश करते हैं। कुछ लोग तो फर्जी टिकट भी बनवा लेते हैं। लेकिन ये सब तरीके गैरकानूनी हैं, और पकड़े जाने पर आपको जुर्माना भरना पड़ सकता है, या जेल भी जाना पड़ सकता है।
रेलवे कहता है कि टिकट लिए बिना ट्रेन में यात्रा करना कानूनन जुर्म है। मगर, इमरजेंसी हो तो आप प्लेटफॉर्म टिकट या जनरल टिकट लेकर यात्रा कर सकते हैं। जी हां, सबसे पहले आप एक प्लेटफॉर्म टिकट ले लें जो कि स्टेशन से ही महज 10 रुपये में मिल जाएगा। इसके बाद ट्रेन में चढ़ें और TTE से मुलाकात करें और अपने लिए एक टिकेट बनवा लें।
अब बात करते हैं कि अगर आप बिना टिकट यात्रा करते हुए पकड़े जाते हैं, तो आपके साथ क्या होगा। सबसे पहले, आपको जुर्माना देना होगा। जुर्माने की राशि कई कारकों पर निर्भर करती है, जैसे कि आप किस क्लास में यात्रा कर रहे हैं, आप कितनी दूर तक यात्रा कर रहे हैं, और आप किस तरह की ट्रेन में यात्रा कर रहे हैं।
सामान्य तौर पर, जुर्माने में टिकट का किराया और अतिरिक्त जुर्माना शामिल होता है। न्यूनतम 250 रुपये का जुर्माना तो देना ही पड़ता हैं। और जहाँ से ट्रेन चली हैं, वहां से लेकर जहाँ पकड़े गए हैं, वहां तक का टिकट का पूरा किराया भी देना होता हैं।
अब आप सोच रहे होंगे कि जुर्माना कौन लगाएगा? तो सुनो, टीटीई (यात्रा टिकट परीक्षक) आपको जुर्माना लगा सकता है। उनके पास यह अधिकार होता है। और अगर आप जुर्माना नहीं देते हैं, तो आपको जेल भी हो सकती है। इसलिए, बेहतर है कि आप जुर्माना भर दें और कानूनी परेशानी से बचें।
अब मैं आपको कुछ व्यावहारिक उदाहरण देता हूँ। मान लीजिए कि आप दिल्ली से मुंबई तक बिना टिकट यात्रा कर रहे हैं। टीटीई आपको पकड़ लेता है। इस मामले में, आपको दिल्ली से मुंबई तक का टिकट का किराया और अतिरिक्त जुर्माना देना होगा। या फिर मान लीजिए कि आप स्लीपर क्लास में यात्रा कर रहे हैं, लेकिन आपके पास जनरल क्लास का टिकट है। इस मामले में, आपको स्लीपर क्लास के टिकट का किराया और अतिरिक्त जुर्माना देना होगा।
अब आप सोच रहे होंगे कि बिना टिकट यात्रा से कैसे बचा जाए? तो सुनो, सबसे अच्छा तरीका है कि आप हमेशा वैध टिकट लेकर यात्रा करें। अगर आपको कोई समस्या है, तो तुरंत टीटीई से संपर्क करें। वे आपकी मदद कर सकते हैं। और हाँ, रेलवे के नियमों का पालन करें।
भारतीय रेलवे अधिनियम, 1989 की धारा 138 के अनुसार, यदि कोई यात्री बिना उचित टिकट या पास के यात्रा करता है, तो उसे जुर्माना भरना होगा। इसलिए, हमेशा याद रखें कि बिना टिकट यात्रा करना एक गंभीर अपराध है। इससे न केवल आपको जुर्माना भरना होगा, बल्कि आपको जेल भी हो सकती है। इसलिए, हमेशा वैध टिकट लेकर यात्रा करें और रेलवे के नियमों का पालन करें।
यह जानकारी केवल सामान्य ज्ञान के लिए है और कानूनी सलाह के रूप में नहीं मानी जानी चाहिए।
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