मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना राजस्थान राज्य सरकार द्वारा एक महत्वपूर्ण पहल है, जिसका उद्देश्य राज्य के गरीब और असहाय परिवारों को स्वास्थ्य बीमा प्रदान करना है। इस योजना के तहत, परिवारों को सालाना ₹25 लाख तक का स्वास्थ्य बीमा कवर और ₹10 लाख का दुर्घटना बीमा मिलता है।
मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना के लाभ:
- स्वास्थ्य बीमा कवर: इस योजना के तहत हर परिवार को ₹25 लाख तक का स्वास्थ्य बीमा कवर मिलता है।
- दुर्घटना बीमा: प्रत्येक परिवार को ₹10 लाख तक का दुर्घटना बीमा मिलता है।
कौन कौन आवेदन कर सकता है:
- बीपीएल (BPL) परिवार - खाद्य सुरक्षा योजना के तहत मुफ्त में शामिल हैं।
- सामाजिक आर्थिक जनगणना 2011 के पात्र परिवार - इन परिवारों को पहले ही इस योजना में जोड़ा गया है।
- सरकारी विभागों के संविदा कर्मी - इन्हें आवेदन के लिए ईमित्र किओस्क के माध्यम से आवेदन करना होगा।
- लघु और सीमांत किसान - इन किसानों को भी ईमित्र किओस्क से आवेदन करना होगा।
- निराश्रित और असहाय परिवार - इन परिवारों को आवेदन करने की आवश्यकता नहीं है, ये स्वतः योजना में शामिल हैं।
- अन्य परिवार: जो राज और केंद्र सरकार की मेडिक्लेम/मेडिकल अटेंडेंस नियमों में नहीं आते, वे ₹850 के प्रीमियम के साथ आवेदन कर सकते हैं।
आवश्यक दस्तावेज:
- जन आधार कार्ड या उसका रसीद।
- किसान के लिए जमाबंदी की नकल।
- राशन कार्ड और बैंक खाता विवरण।
कैसे करें आवेदन:
- ईमित्र किओस्क के माध्यम से ऑनलाइन आवेदन किया जा सकता है।
- जिन परिवारों को योजना में शामिल किया जा चुका है (जैसे BPL या SECC परिवार), उन्हें आवेदन की आवश्यकता नहीं है।
फ्री इलाज की प्रक्रिया:
- एक बार योजना में शामिल होने के बाद, परिवार के सदस्य किसी भी अस्पताल में मुफ्त इलाज के लिए जा सकते हैं जो इस योजना से जुड़ा हुआ है। अस्पताल में जन आधार कार्ड दिखाकर इलाज करवाया जा सकता है।
नवीनीकरण और स्टेटस जांच:
- जो ₹850 का प्रीमियम भुगतान करते हैं, उन्हें हर साल अपनी पॉलिसी का नवीनीकरण करना होता है।
- अन्य श्रेणियों को नवीनीकरण की आवश्यकता नहीं होती।
इस योजना का मुख्य उद्देश्य राज्य के गरीब वर्ग को बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं प्रदान करना है, ताकि वे बिना किसी आर्थिक दबाव के अपना इलाज करा सकें।