जन आधार कार्ड में मुखिया को कैसे हटाए? ( How to Delete HOF In Jan Aadhar card) - जन आधार कार्ड से मुखिया (HOF - Head of Family) को हटाने के लिए निम्नलिखित प्रक्रिया और नियमों का पालन करना होता है:
जन आधार कार्ड से मुखिया हटाने के नियम:
- मुखिया का नाम हटाने के बाद उसे किसी अन्य जन आधार कार्ड में नहीं जोड़ा जा सकता।
- मुखिया का नाम तभी हटाया जा सकता है जब:
- शादी हो (अगर विवाह के कारण बदलना है)।
- मृत्यु हो (यदि मुखिया का निधन हो गया है)।
- तलाक हो (अगर तलाक के कारण बदलना है)।
- मुखिया हटाने के बाद यह सुनिश्चित करना होगा कि परिवार में कोई अन्य सदस्य मुखिया बनने के योग्य हो।
- शादी/तलाक के मामलों में, अगर किसी अन्य जन आधार कार्ड में नाम जोड़ना है, तो उसे ट्रांसफर करना होगा। डिलीट नहीं किया जा सकता।
- सभी दस्तावेज़ प्रस्तुत करने होंगे, जिनके आधार पर मुखिया हटाना है।
जरुरी दस्तावेज:
- जन आधार कार्ड और जन आधार कार्ड की रसीद।
- मृत्यु प्रमाण पत्र (यदि मुखिया की मृत्यु हो चुकी है)।
- विवाह प्रमाण पत्र (अगर शादी के कारण हटाना है)।
- तलाक प्रमाण पत्र या शपथ पत्र (अगर तलाक के कारण हटाना है)।
जन आधार कार्ड से मुखिया हटाने के लिए प्रक्रिया:
- ईमित्र कीओस्क पर एसएसओ पोर्टल के माध्यम से लॉगिन करें।
- जन आधार कार्ड सर्विस का चयन करें और जन आधार कार्ड पोर्टल खोलें।
- Enrollment ऐप पर क्लिक करें।
- HOF Delete ऑप्शन पर क्लिक करें।
- जन आधार कार्ड रसीद संख्या डालकर खोजें।
- एक सदस्य का बायोमेट्रिक सत्यापन करें।
- नए मुखिया का चयन करें (सुनिश्चित करें कि उस सदस्य का बैंक खाता नंबर जन आधार कार्ड में जुड़ा हो)।
- डिलीट करने का कारण चुनें और दस्तावेज अपलोड करें।
- सभी रिश्ते और सदस्य के डेटा की पुष्टि करें।
- "हटाएं" पर क्लिक करें और आवेदन सबमिट करें।
- स्थिति की जांच के लिए फैमिली एनरोलमेंट स्टेटस पर क्लिक करें और जन आधार कार्ड रसीद संख्या से स्थिति ट्रैक करें।
स्टेटस की जांच:
- रसीद संख्या के माध्यम से जन आधार कार्ड की स्थिति देख सकते हैं।
इस प्रकार आप जन आधार कार्ड से मुखिया को सफलतापूर्वक डिलीट कर सकते हैं।