जन आधार कार्ड में मुखिया कैसे बदलें ( How to Change HOF In Jan Aadhar Card )? जन आधार कार्ड में मुखिया (HOF) बदलने के लिए निम्नलिखित प्रक्रिया और दस्तावेज़ की जानकारी दी गई है:
जन आधार कार्ड में मुखिया बदलने के लिए HOF Change सर्विस:
जब आपको जन आधार कार्ड में मुखिया का नाम बदलना हो, लेकिन पुराने मुखिया को डिलीट किए बिना नया मुखिया जोड़ना हो, तो आप HOF Change सर्विस का उपयोग करते हैं।
जब इस सर्विस का उपयोग करते हैं:
- यदि आप पुराने मुखिया को हटाए बिना सिर्फ नया मुखिया बनाना चाहते हैं, तो HOF Change सर्विस का उपयोग करें।
- यदि आपको पुराने मुखिया को हटाकर नया मुखिया बनाना है, तो आपको Delete HOF सर्विस का उपयोग करना होगा। (इससे मुखिया डिलीट हो जाएगा और नया मुखिया भी बन जाएगा।)
जरूरी दस्तावेज:
- जन आधार कार्ड / जन आधार कार्ड रसीद।
- शपथ पत्र (मुखिया बदलने का कारण बताने के लिए)।
ईमित्र से मुखिया बदलने के लिए आवेदन कैसे करें:
- ईमित्र कीओस्क पर एसएसओ पोर्टल के माध्यम से लॉगिन करें।
- जन आधार कार्ड सर्विस का चयन करें और जन आधार कार्ड पोर्टल खोलें।
- Enrollment ऐप पर क्लिक करें।
- HOF Change पर क्लिक करें।
- जन आधार कार्ड रसीद संख्या डालकर खोजें और फिर संबंधित सदस्य का बायोमेट्रिक सत्यापन करें।
- नए मुखिया के लिए उस सदस्य का चयन करें जिसे आप मुखिया बनाना चाहते हैं।
- ध्यान रखें कि नए मुखिया के जन आधार कार्ड में बैंक खाता जुड़ा होना चाहिए। यदि नहीं है, तो पहले बैंक खाता जानकारी अपडेट करें।
- मुखिया बदलने का कारण दर्ज करें और आवश्यक दस्तावेज़ अपलोड करें।
- सभी सदस्य के रिश्तों को सही से चिह्नित करें और "HOF Change" पर क्लिक करें।
- आवेदन को सबमिट करें।
- फैमिली एनरोलमेंट स्टेटस पर क्लिक करके आवेदन की स्थिति देखें।
- जन आधार कार्ड स्थिति चेक करने के लिए रसीद संख्या डालकर स्थिति देखें।
स्थिति की जांच:
- रसीद संख्या के माध्यम से आप यह देख सकते हैं कि जन आधार कार्ड में मुखिया बदलने की प्रक्रिया पूरी हुई है या नहीं।
इस प्रकार, आप HOF Change सर्विस का उपयोग करके जन आधार कार्ड में मुखिया को बदल सकते हैं।