ई-मित्र से राशन कार्ड से जुड़ी सेवाओं का विस्तृत विवरण - How to Create a Ration Card via eMitra? Complete Information.
राजस्थान सरकार के ई-मित्र पोर्टल पर राशन कार्ड से संबंधित सेवाओं का ऑनलाइन आवेदन और नवीनीकरण किया जा सकता है। यहां नया राशन कार्ड बनाना, नाम जोड़ना, नाम हटाना, सुधार करना, राशन कार्ड प्रिंट करना, और अन्य सेवाओं की पूरी प्रक्रिया समझाई गई है।
1. ई-मित्र पर राशन कार्ड की सेवाएं:
ई-मित्र पोर्टल पर निम्नलिखित सेवाएं उपलब्ध हैं:
- नया राशन कार्ड बनाना (Form 1)
- नाम जोड़ना, हटाना, या सुधार करना (Form 4)
- राशन कार्ड रद्द करना (Form 5)
- डुप्लीकेट राशन कार्ड बनाना (Form 6)
- अन्य राज्य में राशन कार्ड स्थानांतरण (Form 9)
- राशन कार्ड प्रिंट करना
- राशन कार्ड आधार सीडिंग करना
2. नया राशन कार्ड बनाना (How to Apply for New Ration Card):
प्रक्रिया:
- ई-मित्र पोर्टल पर लॉग इन करें।
- "New Ration Card" विकल्प चुनें।
- आवेदक के दस्तावेज़ की जांच करें (पिछले राशन कार्ड की उपस्थिति सुनिश्चित करें):
- यदि आवेदक पहले से किसी राशन कार्ड में है, तो नाम हटाकर समर्पण प्रमाण पत्र प्राप्त करें।
- आवेदन करते समय निम्न दस्तावेज अपलोड करें:
- आधार कार्ड (मुखिया और परिवार के सभी सदस्यों के)
- जनाधार कार्ड/भामाशाह कार्ड
- निवास प्रमाण पत्र (राशन कार्ड/मतदाता पहचान पत्र/बिजली बिल)
- पासपोर्ट साइज फोटो
- आवेदन शुल्क जमा करें और फॉर्म सबमिट करें।
- आवेदन की रसीद प्राप्त करें।
3. राशन कार्ड में नाम जोड़ना (Adding a Name to Ration Card):
कारण:
- नवजात शिशु का नाम जोड़ना
- शादी के बाद पत्नी का नाम जोड़ना
- परिवार के छूटे हुए सदस्य का नाम जोड़ना
दस्तावेज़:
- सदस्य का आधार कार्ड
- जन्म प्रमाण पत्र (नवजात के लिए)
- विवाह प्रमाण पत्र (शादी के बाद)
प्रक्रिया:
- ई-मित्र पोर्टल पर लॉग इन करें।
- "Add Name in Ration Card" विकल्प चुनें।
- आवश्यक दस्तावेज़ अपलोड करें और शुल्क जमा करें।
- आवेदन संख्या सुरक्षित रखें।
4. राशन कार्ड में सुधार करना (Correction in Ration Card):
सुधार योग्य विवरण:
- नाम, जन्म तिथि, पता, फोटो, हस्ताक्षर
- राशन कार्ड का प्रकार (APL, BPL, अंत्योदय)
- राशन की दुकान, गैस कनेक्शन, बैंक खाता विवरण
दस्तावेज़:
- आधार कार्ड
- सुधार के लिए उपयुक्त प्रमाण पत्र (जैसे, जन्म प्रमाण पत्र, पता प्रमाण)
प्रक्रिया:
- ई-मित्र पर लॉग इन करें।
- "Correction in Ration Card" विकल्प चुनें।
- बदलाव के लिए जरूरी दस्तावेज़ अपलोड करें और आवेदन करें।
5. राशन कार्ड में नाम हटाना (Deleting a Name from Ration Card):
कारण:
- सदस्य की मृत्यु
- शादी के बाद नाम हटाना
- अलग राशन कार्ड बनाना
दस्तावेज़:
- मृत्यु प्रमाण पत्र (मृत सदस्य के लिए)
- समर्पण प्रमाण पत्र
प्रक्रिया:
- ई-मित्र पर लॉग इन करें।
- "Delete Member from Ration Card" विकल्प चुनें।
- कारण के अनुसार दस्तावेज़ अपलोड करें और आवेदन करें।
6. राशन कार्ड प्रिंट करना (Print Ration Card):
प्रक्रिया:
- ई-मित्र पोर्टल पर "Print Ration Card" विकल्प चुनें।
- राशन कार्ड संख्या दर्ज करें।
- डाउनलोड करें और प्रिंट निकालें।
7. डुप्लीकेट राशन कार्ड बनाना (Duplicate Ration Card):
कारण:
- राशन कार्ड खो जाना
- राशन कार्ड का क्षतिग्रस्त होना
प्रक्रिया:
- ई-मित्र पर "Duplicate Ration Card" विकल्प चुनें।
- आवेदन करते समय आधार कार्ड और निवास प्रमाण पत्र अपलोड करें।
- फॉर्म सबमिट करें और प्रिंट प्राप्त करें।
8. राशन कार्ड स्थानांतरण (Ration Card Transfer to Other State):
प्रक्रिया:
- "Ration Card Other State Transfer" विकल्प पर जाएं।
- समर्पण प्रमाण पत्र और निवास प्रमाण पत्र अपलोड करें।
- स्थानांतरण प्रक्रिया पूर्ण होने पर नए राज्य में आवेदन करें।
9. राशन कार्ड डिलीट करना:
कारण:
- परिवार का स्थानांतरण
- समर्पण प्रमाण पत्र जारी करना
प्रक्रिया:
- ई-मित्र से "Delete Ration Card" विकल्प पर आवेदन करें।
- संबंधित अधिकारी द्वारा सत्यापन के बाद समर्पण प्रमाण पत्र जारी किया जाएगा।
10. आवेदन के दौरान समस्या का समाधान:
यदि किसी आवेदन में कमी के कारण वह लौटाया गया है:
- ई-मित्र पोर्टल पर लॉग इन करें।
- संबंधित फॉर्म को संशोधित करें।
- नई जानकारी अपलोड करें और पुनः सबमिट करें।
समाप्ति:
ई-मित्र पोर्टल पर राशन कार्ड से संबंधित सेवाएं सरल और प्रभावी हैं। आप आसानी से आवेदन कर सकते हैं, दस्तावेज़ जोड़ सकते हैं, सुधार कर सकते हैं, या नई प्रिंट प्राप्त कर सकते हैं। किसी भी समस्या के लिए स्थानीय ई-मित्र केंद्र से संपर्क करें।