शुक्रवार, 23 अक्टूबर 2020

केंद्र का EWS प्रमाण पत्र कैसे बनाए?

|| EWS प्रमाण पत्र कैसे बनाए (आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग) ||

EWS (Economically Weaker Section) प्रमाण पत्र केंद्र सरकार द्वारा प्रदान किया जाने वाला दस्तावेज है, जो आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए आरक्षण और योजनाओं का लाभ प्राप्त करने में मदद करता है। यह प्रमाण पत्र ईमित्र पोर्टल के माध्यम से ऑनलाइन प्राप्त किया जा सकता है।


1. आवेदन की पात्रता (Eligibility)

  • आवेदक राजस्थान राज्य का स्थायी निवासी हो।
  • नाबालिग मामलों में माता-पिता के प्रमाण पत्र के आधार पर आवेदन किया जा सकता है।
  • आय संबंधी मापदंड:
    • परिवार की वार्षिक आय 8 लाख रुपये से अधिक नहीं होनी चाहिए।
  • भूमि और संपत्ति:
    • ग्रामीण क्षेत्रों में 1800 वर्ग फीट से अधिक का भूखंड नहीं।
    • शहरी क्षेत्रों में 900 वर्ग फीट से अधिक का भूखंड या 1000 वर्ग फीट से अधिक का फ्लैट नहीं।
    • परिवार के पास 2 हेक्टेयर से अधिक कृषि भूमि नहीं होनी चाहिए।

2. आवश्यक दस्तावेज (Documents Required)

  • पहचान और पते के दस्तावेज:
    • राशन कार्ड (जिसमें नाम दर्ज हो)।
    • आधार कार्ड।
    • जन आधार कार्ड / भामाशाह कार्ड।
  • शिक्षा प्रमाण पत्र:
    • स्कूल प्रमाण पत्र (यदि आवेदक पढ़ा-लिखा है)।
  • निवास प्रमाण:
    • मूल निवास प्रमाण पत्र।
  • अन्य दस्तावेज:
    • भरा हुआ ऑफलाइन आवेदन फॉर्म (ग्राम विकास अधिकारी और पटवारी से सत्यापित)।
    • आय प्रमाण पत्र।
    • जमाबंदी (भूमि के प्रमाण के लिए)।
    • EWS पात्रता का शपथ पत्र।
    • जाति प्रमाण पत्र (यदि आवश्यकता हो)।

3. ऑफलाइन फॉर्म डाउनलोड और भरना

स्टेप्स:

  1. फॉर्म डाउनलोड करें:
  2. फॉर्म भरें:
    • फॉर्म में सभी आवश्यक जानकारी सही-सही भरें।
  3. सत्यापन:
    • फॉर्म को ग्राम विकास अधिकारी और पटवारी से प्रमाणित कराएं।

4. ईमित्र से ऑनलाइन आवेदन करना (How to Apply Online)

स्टेप्स:

  1. SSO पोर्टल पर लॉगिन करें:
  2. ईमित्र ऐप चुनें:
    • पोर्टल पर "ईमित्र" ऐप पर क्लिक करें।
  3. एप्लिकेशन सर्विस:
    • "Application form for EWS Certificate" का चयन करें।
  4. फॉर्म भरें और सबमिट करें:
    • दस्तावेज अपलोड करें और आवेदन जमा करें।
  5. स्टेटस जांचें:
    • आवेदन का स्टेटस "Approved" दिखने पर EWS प्रमाण पत्र डाउनलोड करें।
  6. प्रिंट निकालें:
    • प्रमाण पत्र का प्रिंट निकालकर आवेदक को दें।

5. आवेदन में कमी होने पर Resubmit करना

  • यदि जाँच अधिकारी ने आवेदन में कोई कमी बताई है, तो उसे ठीक करें।
  • सुधार के बाद आवेदन को पुनः सबमिट करें।

6. विवाहित महिला के लिए EWS प्रमाण पत्र

  • विवाहित महिला के लिए आवेदन करते समय उसके पति के आय और संपत्ति दस्तावेजों का उपयोग करें।
  • अन्य दस्तावेज वही होंगे जो सामान्य आवेदन के लिए आवश्यक हैं।

महत्वपूर्ण टिप्स:

  • सभी दस्तावेज साफ और सही स्कैन किए हुए अपलोड करें।
  • फॉर्म भरते समय ध्यान रखें कि सभी जानकारी सही और सत्य हो।
  • यदि किसी स्टेप में समस्या आए, तो ईमित्र सहायता केंद्र से संपर्क करें।

इस प्रक्रिया का पालन करके आप EWS प्रमाण पत्र आसानी से प्राप्त कर सकते हैं।

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