|| EWS प्रमाण पत्र कैसे बनाए राजस्थान राज्य का (How to Make EWS Certificate in Rajasthan) ||
EWS (Economically Weaker Section) प्रमाण पत्र राजस्थान सरकार द्वारा जारी किया जाता है, जो आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के व्यक्तियों को सरकारी योजनाओं और नौकरियों में आरक्षण का लाभ प्रदान करता है। यह प्रमाण पत्र ईमित्र पोर्टल के माध्यम से आसानी से ऑनलाइन बनवाया जा सकता है।
1. आवेदन की पात्रता (Eligibility for EWS Certificate)
- आवेदक राजस्थान राज्य का स्थायी निवासी होना चाहिए।
- नाबालिग के मामले में, आवेदन माता-पिता के प्रमाण पत्र के आधार पर किया जा सकता है।
- परिवार की वार्षिक आय 8 लाख रुपये से अधिक नहीं होनी चाहिए।
- जमीन या संपत्ति संबंधी मापदंड:
- ग्रामीण क्षेत्रों में 1800 वर्ग फीट से बड़ा भूखंड नहीं होना चाहिए।
- शहरी क्षेत्रों में 900 वर्ग फीट से बड़ा भूखंड या 1000 वर्ग फीट से बड़ा फ्लैट नहीं होना चाहिए।
- परिवार के पास 2 हेक्टेयर से अधिक कृषि भूमि नहीं होनी चाहिए।
2. आवश्यक दस्तावेज (Required Documents)
- पहचान और निवास प्रमाण पत्र:
- राशन कार्ड जिसमें आवेदक का नाम हो।
- आधार कार्ड।
- जन आधार कार्ड/भामाशाह कार्ड।
- शिक्षा प्रमाण पत्र (यदि लागू हो)।
- मूल निवास प्रमाण पत्र।
- आय प्रमाण पत्र।
- भरा हुआ ऑफलाइन फॉर्म, जो ग्राम विकास अधिकारी, नगर पालिका अधिकारी, या पटवारी से प्रमाणित हो।
- जमाबंदी नकल (भूमि का सबूत)।
- EWS पात्रता का शपथ पत्र।
- जाति प्रमाण पत्र (यदि मांगा गया हो)।
3. ऑफलाइन फॉर्म कैसे डाउनलोड करें और भरें
स्टेप्स:
- फॉर्म डाउनलोड करें:
- फॉर्म भरें:
- सही और स्पष्ट जानकारी भरें।
- सत्यापन:
- ग्राम विकास अधिकारी या पटवारी से प्रमाणित कराएं।
4. ईमित्र पोर्टल से ऑनलाइन आवेदन (How to Apply Online via eMitra)
स्टेप्स:
- SSO पोर्टल पर लॉगिन करें:
- SSO पोर्टल पर SSO ID से लॉगिन करें।
- ईमित्र ऐप खोलें:
- "ईमित्र" ऐप पर क्लिक करें और पोर्टल पर लॉगिन करें।
- सेवा चयन करें:
- "Application of Income and Asset Certificate for Economically Weaker Sections (EWS) for State" विकल्प का चयन करें।
- फॉर्म भरें:
- सभी विवरण और दस्तावेज अपलोड करें।
- आवेदन सबमिट करें।
- स्टेटस जांचें:
- आवेदन स्वीकृत होने पर EWS प्रमाण पत्र को डाउनलोड करें।
- प्रिंट निकालें:
- प्रमाण पत्र का प्रिंट निकालकर आवेदक को दें।
5. आवेदन में कमी होने पर सुधार (Resubmission of Application)
यदि आवेदन में कोई कमी हो, तो विभाग इसे वापस कर सकता है।
- आवेदक को सूचित की गई कमी को सुधारकर आवेदन को पुनः सबमिट करना होगा।
- ईमित्र पोर्टल पर लॉगिन कर "Resubmit" विकल्प का उपयोग करें।
महत्वपूर्ण सुझाव
- सभी दस्तावेज अपलोड करने से पहले जांच लें कि वे स्पष्ट और सही हैं।
- समय पर स्टेटस जांचें ताकि आवेदन में देरी न हो।
- यदि फॉर्म भरने में कोई समस्या हो, तो ईमित्र सहायता केंद्र से संपर्क करें।
निष्कर्ष
यह प्रक्रिया राजस्थान राज्य का EWS प्रमाण पत्र बनवाने में सहायता करेगी। सभी आवश्यक दस्तावेज और पात्रता मापदंडों को ध्यान में रखते हुए आवेदन करें। आपके सवालों और सुझावों का स्वागत है! 😊
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