शुक्रवार, 23 अक्टूबर 2020

सामान्य वर्ग जाति प्रमाण पत्र आवेदन कैसे करे?

|| सामान्य वर्ग जाति प्रमाण पत्र (General Caste Certificate) कैसे बनाएं || Application Form for Cast Certificate General.

सामान्य वर्ग जाति प्रमाण पत्र (General Caste Certificate) राजस्थान में रहने वाले सामान्य वर्ग के नागरिकों को जारी किया जाता है। यह प्रमाण पत्र नौकरी, शिक्षा, और अन्य सरकारी योजनाओं में लाभ प्राप्त करने के लिए उपयोगी है।


1. पात्रता (Eligibility for General Caste Certificate)

  • आवेदक राजस्थान राज्य का स्थायी निवासी होना चाहिए।
  • सामान्य वर्ग का होना आवश्यक है।
  • नाबालिग आवेदकों के लिए आवेदन माता-पिता के जाति प्रमाण पत्र के आधार पर किया जा सकता है।

2. आवश्यक दस्तावेज (Required Documents)

  1. पहचान और निवास प्रमाण पत्र:
    • राशन कार्ड (आवेदक का नाम दर्ज होना चाहिए)।
    • आधार कार्ड।
    • जन आधार कार्ड / भामाशाह कार्ड।
  2. शिक्षा प्रमाण पत्र (यदि लागू हो)।
  3. मूल निवास प्रमाण पत्र।
  4. भरा हुआ ऑफलाइन फॉर्म, जो दो उत्तरदायी व्यक्तियों और पटवारी से प्रमाणित हो।
  5. जाति प्रमाण पत्र (यदि आवश्यक हो)।

3. ऑफलाइन फॉर्म कैसे डाउनलोड करें और भरें

स्टेप्स:

  1. फॉर्म डाउनलोड करें:
  2. फॉर्म भरें:
    • सभी जानकारी सही-सही भरें।
  3. सत्यापन:
    • फॉर्म को दो उत्तरदायी व्यक्तियों और पटवारी से सत्यापित कराएं।

4. ईमित्र पोर्टल से ऑनलाइन आवेदन (How to Apply Online via eMitra)

स्टेप्स:

  1. SSO पोर्टल पर लॉगिन करें:
  2. ईमित्र ऐप खोलें:
    • "ईमित्र" ऐप पर क्लिक करें और पोर्टल पर लॉगिन करें।
  3. सेवा चयन करें:
    • "Application Form for Caste Certificate General (सामान्य वर्ग जाति प्रमाण पत्र)" का चयन करें।
  4. फॉर्म भरें:
    • सभी विवरण दर्ज करें और आवश्यक दस्तावेज अपलोड करें।
    • आवेदन सबमिट करें।
  5. स्टेटस जांचें:
    • जब आवेदन स्वीकृत (Approved) हो जाए, तो प्रमाण पत्र डाउनलोड करें।
  6. प्रिंट निकालें:
    • सामान्य वर्ग जाति प्रमाण पत्र का प्रिंट निकालें और आवेदक को प्रदान करें।

5. आवेदन में कमी होने पर सुधार (Resubmission of Application)

यदि आवेदन में कोई कमी हो, तो विभाग इसे वापस कर सकता है।

  • विभाग द्वारा बताई गई कमी को सुधारें।
  • फॉर्म को पुनः सबमिट करने के लिए ईमित्र पोर्टल पर "Resubmit" विकल्प का उपयोग करें।

महत्वपूर्ण सुझाव

  • फॉर्म भरने और दस्तावेज अपलोड करने से पहले सभी जानकारी सही-सही जांच लें।
  • समय पर आवेदन का स्टेटस जांचें।
  • यदि कोई समस्या आए, तो ईमित्र सहायता केंद्र से संपर्क करें।

निष्कर्ष

इस प्रक्रिया का पालन करके आप आसानी से राजस्थान राज्य में सामान्य वर्ग जाति प्रमाण पत्र बनवा सकते हैं। सही जानकारी और दस्तावेजों के साथ आवेदन करें। सवालों और सुझावों के लिए हमसे संपर्क करें! 😊

राजस्थान राज्य का EWS प्रमाण पत्र कैसे बनाए?

|| EWS प्रमाण पत्र कैसे बनाए राजस्थान राज्य का (How to Make EWS Certificate in Rajasthan) ||

EWS (Economically Weaker Section) प्रमाण पत्र राजस्थान सरकार द्वारा जारी किया जाता है, जो आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के व्यक्तियों को सरकारी योजनाओं और नौकरियों में आरक्षण का लाभ प्रदान करता है। यह प्रमाण पत्र ईमित्र पोर्टल के माध्यम से आसानी से ऑनलाइन बनवाया जा सकता है।


1. आवेदन की पात्रता (Eligibility for EWS Certificate)

  • आवेदक राजस्थान राज्य का स्थायी निवासी होना चाहिए।
  • नाबालिग के मामले में, आवेदन माता-पिता के प्रमाण पत्र के आधार पर किया जा सकता है।
  • परिवार की वार्षिक आय 8 लाख रुपये से अधिक नहीं होनी चाहिए।
  • जमीन या संपत्ति संबंधी मापदंड:
    • ग्रामीण क्षेत्रों में 1800 वर्ग फीट से बड़ा भूखंड नहीं होना चाहिए।
    • शहरी क्षेत्रों में 900 वर्ग फीट से बड़ा भूखंड या 1000 वर्ग फीट से बड़ा फ्लैट नहीं होना चाहिए।
    • परिवार के पास 2 हेक्टेयर से अधिक कृषि भूमि नहीं होनी चाहिए।

2. आवश्यक दस्तावेज (Required Documents)

  1. पहचान और निवास प्रमाण पत्र:
    • राशन कार्ड जिसमें आवेदक का नाम हो।
    • आधार कार्ड।
    • जन आधार कार्ड/भामाशाह कार्ड।
  2. शिक्षा प्रमाण पत्र (यदि लागू हो)।
  3. मूल निवास प्रमाण पत्र।
  4. आय प्रमाण पत्र।
  5. भरा हुआ ऑफलाइन फॉर्म, जो ग्राम विकास अधिकारी, नगर पालिका अधिकारी, या पटवारी से प्रमाणित हो।
  6. जमाबंदी नकल (भूमि का सबूत)।
  7. EWS पात्रता का शपथ पत्र।
  8. जाति प्रमाण पत्र (यदि मांगा गया हो)।

3. ऑफलाइन फॉर्म कैसे डाउनलोड करें और भरें

स्टेप्स:

  1. फॉर्म डाउनलोड करें:
  2. फॉर्म भरें:
    • सही और स्पष्ट जानकारी भरें।
  3. सत्यापन:
    • ग्राम विकास अधिकारी या पटवारी से प्रमाणित कराएं।

4. ईमित्र पोर्टल से ऑनलाइन आवेदन (How to Apply Online via eMitra)

स्टेप्स:

  1. SSO पोर्टल पर लॉगिन करें:
  2. ईमित्र ऐप खोलें:
    • "ईमित्र" ऐप पर क्लिक करें और पोर्टल पर लॉगिन करें।
  3. सेवा चयन करें:
    • "Application of Income and Asset Certificate for Economically Weaker Sections (EWS) for State" विकल्प का चयन करें।
  4. फॉर्म भरें:
    • सभी विवरण और दस्तावेज अपलोड करें।
    • आवेदन सबमिट करें।
  5. स्टेटस जांचें:
    • आवेदन स्वीकृत होने पर EWS प्रमाण पत्र को डाउनलोड करें।
  6. प्रिंट निकालें:
    • प्रमाण पत्र का प्रिंट निकालकर आवेदक को दें।

5. आवेदन में कमी होने पर सुधार (Resubmission of Application)

यदि आवेदन में कोई कमी हो, तो विभाग इसे वापस कर सकता है।

  • आवेदक को सूचित की गई कमी को सुधारकर आवेदन को पुनः सबमिट करना होगा।
  • ईमित्र पोर्टल पर लॉगिन कर "Resubmit" विकल्प का उपयोग करें।

महत्वपूर्ण सुझाव

  • सभी दस्तावेज अपलोड करने से पहले जांच लें कि वे स्पष्ट और सही हैं।
  • समय पर स्टेटस जांचें ताकि आवेदन में देरी न हो।
  • यदि फॉर्म भरने में कोई समस्या हो, तो ईमित्र सहायता केंद्र से संपर्क करें।

निष्कर्ष

यह प्रक्रिया राजस्थान राज्य का EWS प्रमाण पत्र बनवाने में सहायता करेगी। सभी आवश्यक दस्तावेज और पात्रता मापदंडों को ध्यान में रखते हुए आवेदन करें। आपके सवालों और सुझावों का स्वागत है! 😊

केंद्र का EWS प्रमाण पत्र कैसे बनाए?

|| EWS प्रमाण पत्र कैसे बनाए (आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग) ||

EWS (Economically Weaker Section) प्रमाण पत्र केंद्र सरकार द्वारा प्रदान किया जाने वाला दस्तावेज है, जो आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए आरक्षण और योजनाओं का लाभ प्राप्त करने में मदद करता है। यह प्रमाण पत्र ईमित्र पोर्टल के माध्यम से ऑनलाइन प्राप्त किया जा सकता है।


1. आवेदन की पात्रता (Eligibility)

  • आवेदक राजस्थान राज्य का स्थायी निवासी हो।
  • नाबालिग मामलों में माता-पिता के प्रमाण पत्र के आधार पर आवेदन किया जा सकता है।
  • आय संबंधी मापदंड:
    • परिवार की वार्षिक आय 8 लाख रुपये से अधिक नहीं होनी चाहिए।
  • भूमि और संपत्ति:
    • ग्रामीण क्षेत्रों में 1800 वर्ग फीट से अधिक का भूखंड नहीं।
    • शहरी क्षेत्रों में 900 वर्ग फीट से अधिक का भूखंड या 1000 वर्ग फीट से अधिक का फ्लैट नहीं।
    • परिवार के पास 2 हेक्टेयर से अधिक कृषि भूमि नहीं होनी चाहिए।

2. आवश्यक दस्तावेज (Documents Required)

  • पहचान और पते के दस्तावेज:
    • राशन कार्ड (जिसमें नाम दर्ज हो)।
    • आधार कार्ड।
    • जन आधार कार्ड / भामाशाह कार्ड।
  • शिक्षा प्रमाण पत्र:
    • स्कूल प्रमाण पत्र (यदि आवेदक पढ़ा-लिखा है)।
  • निवास प्रमाण:
    • मूल निवास प्रमाण पत्र।
  • अन्य दस्तावेज:
    • भरा हुआ ऑफलाइन आवेदन फॉर्म (ग्राम विकास अधिकारी और पटवारी से सत्यापित)।
    • आय प्रमाण पत्र।
    • जमाबंदी (भूमि के प्रमाण के लिए)।
    • EWS पात्रता का शपथ पत्र।
    • जाति प्रमाण पत्र (यदि आवश्यकता हो)।

3. ऑफलाइन फॉर्म डाउनलोड और भरना

स्टेप्स:

  1. फॉर्म डाउनलोड करें:
  2. फॉर्म भरें:
    • फॉर्म में सभी आवश्यक जानकारी सही-सही भरें।
  3. सत्यापन:
    • फॉर्म को ग्राम विकास अधिकारी और पटवारी से प्रमाणित कराएं।

4. ईमित्र से ऑनलाइन आवेदन करना (How to Apply Online)

स्टेप्स:

  1. SSO पोर्टल पर लॉगिन करें:
  2. ईमित्र ऐप चुनें:
    • पोर्टल पर "ईमित्र" ऐप पर क्लिक करें।
  3. एप्लिकेशन सर्विस:
    • "Application form for EWS Certificate" का चयन करें।
  4. फॉर्म भरें और सबमिट करें:
    • दस्तावेज अपलोड करें और आवेदन जमा करें।
  5. स्टेटस जांचें:
    • आवेदन का स्टेटस "Approved" दिखने पर EWS प्रमाण पत्र डाउनलोड करें।
  6. प्रिंट निकालें:
    • प्रमाण पत्र का प्रिंट निकालकर आवेदक को दें।

5. आवेदन में कमी होने पर Resubmit करना

  • यदि जाँच अधिकारी ने आवेदन में कोई कमी बताई है, तो उसे ठीक करें।
  • सुधार के बाद आवेदन को पुनः सबमिट करें।

6. विवाहित महिला के लिए EWS प्रमाण पत्र

  • विवाहित महिला के लिए आवेदन करते समय उसके पति के आय और संपत्ति दस्तावेजों का उपयोग करें।
  • अन्य दस्तावेज वही होंगे जो सामान्य आवेदन के लिए आवश्यक हैं।

महत्वपूर्ण टिप्स:

  • सभी दस्तावेज साफ और सही स्कैन किए हुए अपलोड करें।
  • फॉर्म भरते समय ध्यान रखें कि सभी जानकारी सही और सत्य हो।
  • यदि किसी स्टेप में समस्या आए, तो ईमित्र सहायता केंद्र से संपर्क करें।

इस प्रक्रिया का पालन करके आप EWS प्रमाण पत्र आसानी से प्राप्त कर सकते हैं।

सोमवार, 5 अक्टूबर 2020

राज्य का एससी-एसटी जाति प्रमाण पत्र कैसे बनाए

|| एससी-एसटी जाति प्रमाण पत्र कैसे बनाए || ( How to Make SC-ST Cast Certificate Online)

एससी-एसटी जाति प्रमाण पत्र राजस्थान राज्य में अनुसूचित जाति (SC) और अनुसूचित जनजाति (ST) के लोगों को उनके अधिकारों और योजनाओं का लाभ देने के लिए बनाया जाता है। यह प्रमाण पत्र ईमित्र पोर्टल के माध्यम से ऑनलाइन प्राप्त किया जा सकता है।


1. आवेदन की पात्रता (Eligibility)

  • आवेदक राजस्थान राज्य का स्थायी निवासी होना चाहिए।
  • आवेदक की जाति राजस्थान सरकार की SC या ST सूची में होनी चाहिए।
  • नाबालिग मामलों में माता-पिता के प्रमाण पत्र के आधार पर यह प्रमाण पत्र बनाया जा सकता है।

2. आवश्यक दस्तावेज (Documents Required)

  • राशन कार्ड, जिसमें आवेदक का नाम दर्ज हो।
  • आधार कार्ड।
  • जन आधार कार्ड।
  • स्कूल प्रमाण पत्र (यदि आवेदक पढ़ा-लिखा है)।
  • राजस्थान राज्य में निवास का प्रमाण, जैसे मूल निवास प्रमाण पत्र।
  • भरा हुआ ऑफलाइन आवेदन फॉर्म, जिसे दो उत्तरदायी व्यक्तियों और पटवारी से सत्यापित कराया गया हो।

3. ऑफलाइन फॉर्म डाउनलोड और भरना

स्टेप्स:

  1. फॉर्म डाउनलोड करें:
  2. फॉर्म भरें:
    • भरे हुए फॉर्म का नमूना भी उपलब्ध है।
    • सभी जानकारी सही-सही भरें।
  3. सत्यापन कराएं:
    • दो उत्तरदायी व्यक्तियों और पटवारी से फॉर्म प्रमाणित कराएं।

4. ईमित्र कीओस्क से ऑनलाइन आवेदन करना

स्टेप्स:

  1. SSO पोर्टल पर लॉगिन करें:
  2. ईमित्र ऐप पर क्लिक करें।
  3. एप्लिकेशन सर्विस चुनें:
    • "Application form for Caste Certificate - SC/ST (Resident of Rajasthan)" का चयन करें।
  4. फॉर्म भरें और सबमिट करें:
    • आवेदन के साथ सभी आवश्यक दस्तावेज अपलोड करें।

5. आवेदन का स्टेटस जांचना और प्रमाण पत्र डाउनलोड करना

स्टेप्स:

  1. स्टेटस जांचें:
    • आवेदन का स्टेटस SSO पोर्टल पर चेक करें।
    • यदि "Approved" दिखता है, तो प्रमाण पत्र डाउनलोड करें।
  2. प्रमाण पत्र प्रिंट करें:
    • डाउनलोड किए गए प्रमाण पत्र का प्रिंट निकालें और आवेदक को उपलब्ध कराएं।

6. आवेदन में कमी होने पर Resubmit करना

  • यदि जाँच अधिकारी द्वारा आवेदन सेंडबैक किया जाता है, तो बताई गई कमी को ठीक करें।
  • संशोधित जानकारी और दस्तावेजों के साथ फॉर्म को पुनः सबमिट करें।

महत्वपूर्ण टिप्स:

  • सभी दस्तावेजों को सही और स्पष्ट स्कैन करें।
  • आवेदन की हर प्रक्रिया ध्यान से पूरी करें।
  • यदि किसी चरण में समस्या हो, तो ईमित्र की सहायता लें।

इस प्रक्रिया का पालन करके आप एससी-एसटी जाति प्रमाण पत्र आसानी से बना सकते हैं।