|| मूल निवास प्रमाण पत्र कैसे बनाए || (How to Maken Bonafaid Certificate online)
मूल निवास प्रमाण पत्र (Bonafide Certificate) बनवाने की प्रक्रिया राजस्थान सरकार द्वारा ईमित्र पोर्टल के माध्यम से पूरी तरह ऑनलाइन उपलब्ध कराई गई है। यहां पर हम इस प्रक्रिया के सभी चरणों को विस्तार से समझेंगे।
1. मूल निवास बनाने के लिए पात्रता
- आवेदक कम से कम 10 वर्ष से राजस्थान राज्य का निवासी हो।
- महिला आवेदक जिन्होंने राजस्थान के मूल निवासी से विवाह किया है और उनके पति के पास मूल निवास प्रमाण पत्र है।
- नाबालिग आवेदक के लिए माता-पिता के प्रमाण पत्र के आधार पर यह प्रमाण पत्र बन सकता है।
2. आवश्यक दस्तावेज
- राशन कार्ड जिसमें आवेदक का नाम दर्ज हो।
- आधार कार्ड।
- जन आधार कार्ड।
- स्कूल प्रमाण पत्र (यदि आवेदक पढ़ा-लिखा है)।
- 10 वर्ष से राजस्थान में निवास के प्रमाण।
- ऑफलाइन भरा हुआ आवेदन फॉर्म (दो उत्तरदायी गवाहों द्वारा सत्यापित)।
3. ऑफलाइन फॉर्म डाउनलोड करना और भरना
स्टेप्स:
- फॉर्म डाउनलोड करें:
- फॉर्म भरें:
- फॉर्म में मांगी गई जानकारी सही-सही भरें।
- भरे हुए फॉर्म का नमूना डाउनलोड पेज पर उपलब्ध है।
- सत्यापन कराएं:
- फॉर्म को दो उत्तरदायी व्यक्तियों से प्रमाणित कराएं।
4. ईमित्र कीओस्क से ऑनलाइन आवेदन करना
स्टेप्स:
- SSO पोर्टल पर लॉगिन करें:
- sso.rajasthan.gov.in पर जाकर अपने SSO ID से लॉगिन करें।
- ईमित्र ऐप पर क्लिक करें।
- एप्लिकेशन सर्विस चुनें:
- "Application form for Bonafide Certificate (मूल निवास प्रमाण पत्र हेतु आवेदन)" पर क्लिक करें।
- फॉर्म भरें:
- ऑनलाइन फॉर्म में सही जानकारी भरकर सबमिट करें।
- आवेदन की पुष्टि के लिए आपको संबंधित दस्तावेज अपलोड करने होंगे।
- आवेदन का स्टेटस जांचें:
- फॉर्म स्वीकृत होने के बाद "Approved" स्टेटस दिखेगा।
5. मूल निवास प्रमाण पत्र डाउनलोड और प्रिंट करें
- SSO पोर्टल पर लॉगिन करके मूल निवास प्रमाण पत्र डाउनलोड करें।
- इसे प्रिंट कर आवेदक को उपलब्ध कराएं।
6. यदि आवेदन लौटाया जाए (Resubmit करना)
- आवेदक को दी गई कमी को ठीक कर ऑनलाइन पुनः फॉर्म जमा करें।
- इस प्रक्रिया के लिए ईमित्र पोर्टल का उपयोग करें।
जरूरी टिप्स
- हर चरण में दिए गए निर्देशों का पालन करें।
- यदि किसी चरण में समस्या हो, तो संबंधित वीडियो मार्गदर्शन लें।
- सभी दस्तावेज सही और स्पष्ट स्कैन किए गए होने चाहिए।
अब आप आसानी से ईमित्र के माध्यम से मूल निवास प्रमाण पत्र बनवा सकते हैं।
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